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अब कटे फटे नोटों की टेंशन ख़त्म, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जारी की नई गाइडलाइन

कटे फटे नोटों को लेकर हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने नई गाइडलाइन दी हैं | रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के मुख्य प्रबंधक रंजन महंती ने बताया कि बैंकों द्वारा कटे फटे नोटों के स्वीकार न किये जाने पर उनपर पांच लाख रुपयों तक का जुर्माना कगाया जा सकता है | यह कार्यवाही बैंकों के खिलाफ पांच शिकायतें मिलने के बाद की जाएंगी |

बैंकों द्वारा कटे फटे नोटों को उसी रुपये के मूल्य में स्वीकार करना आवश्यक है, उसके स्थान पर छोटे नोट भी देना वर्जित है | महांती में सभी बैंकों को निर्देश दिया कि ग्राहक सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए | अब कोई भी बैंक किसी भी ग्राहक को सेवा देने से यह कहकर मना नहीं कर सकता कि वह उसकी शाखा का ग्राहक नहीं है |

इसके अतिरिक्त बैंकों को उनकी शाखाओं में दी जाने वाली सुविधाओं एवं सेवा के शुल्क की जानकारी भी देनी होगी | यह ग्राहकों के लिए निश्चित ही खुशखबरी है क्योंकि ज्यादातर सरकारी बैंकों में ग्राहकों की अनदेखी करने की शिकायतें सामने आती रहती हैं | इस निर्णय के बाद ग्राहकों के प्रति बैंकों की जवाबदेही बढ़ जाएगी |