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यातायात नियमों के उल्लंघन पर होगा 1 लाख तक का जुर्माना, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल को सरकार ने दी मंजूरी

हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है | इस विधेयक के अनुसार अब यातायात नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है | अयोग्य घोषित किये जाने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग करते पकड़ा जाता है तो उसे 10,000 रूपए का जुर्माना देना पड़ सकता है | यदि कोई व्यक्ति एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता है तो उसपर भी दस हज़ार रुपयों का जुर्माना लगाया जाएगा |

नए नियम के अनुसार यदि कोई नाबालिग या किशोर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक को इसका दोषी ठहराया जाएगा और इसके लिए 25 हज़ार रूपए और तीन साल की सजा दी जा सकती है | इसके अतिरिक्त तेज़ रफ़्तार में गाड़ी चलाने पर 2000 रूपए का जुर्माना होगा |

ओवरलोडिंग करने पर 20 हज़ार तक का जुर्माना लग सकता है और वाहन के अनाधिकृत इस्तेमाल पर पांच हज़ार तक का जुर्माना देना होगा | बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है तथा 3 महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है | यह सभी प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारश के बाद किये गये हैं |