राम जन्म भूमि फैसले के पहले आया योगी सरकार का ये आदेश

रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में नवंबर माह  में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की संभावना है । फैसले के बाद किसी भी प्रकार की असामाजिक घटना से बचाव के लिए और किसी भी तरह के अफवाहों से बचने के लिए सोशल मीडिया के लिए  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। इसको लेकर योगी सरकार ने लोगों को आदेश दिया है कि अगले 2 महीनों तक ट्वीटर, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप और टेलीग्राम पर देवी-देवताओं पर किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी न करें।

आदेश में कहा गया है कि  इस दौरान टीवी चैनलों को भी किसी तरह की डिबेट के आयोजन से बचने को कहा गया है। 31 अक्टूबर को अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 28 दिसंबर तक जिले में ये आदेश लागू रहेगा। इसके अलावा अयोध्या में सीआरपीसी की धारा 144 भी लागू की गई है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और वॉट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी महान हस्ती, देवियों और देवताओं पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने को मंजूरी नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले योगी सरकार की ओर से अयोध्या में रैलियों और वॉल पेंटिग्स पर भी रोक लगा दी है। अयोध्या में किसी भी देवी-देवता की प्रतिमा की स्थापना के लिए प्रशासन की मंजूरी जरूरी होगी। आदेश में कहा गया है कि, ये प्रतिबंध त्योहारी सीजन को देखते हुए लगाए गए हैं।