सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एयरटेल समेत बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को लगा करोड़ों का झटका, जानें क्या है मामला

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यु मामले में फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग (Telecom Department of India) के पक्ष में फैसला सुनाया है. अब टेलीकॉम कंपनियों को बकाया रकम सरकार को चुकानी होगी. इस खबर के बाद टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है. बीएसई पर भारती एयरटेल का शेयर 5 फीसदी, वोडाफोन- आइडिया का शेयर 18 फीसदी लुढ़क गया है. आपको बता दें कि AGR (Adjusted Gross Revenue) के तहत टेलीकॉम कंपनियां सरकार के साथ लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज शेयरिंग पर करती है. AGR में क्या क्या शामिल होगा इसकी परिभाषा को लेकर टेलीकॉम कंपनी और सरकार के बीच विवाद चला रहा है.

क्या है मामला- AGR यानी (Adjusted Gross Revenue) को लेकर टेलीकॉम कंपनियां का सरकार के साथ लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज शेयरिंग पर करती है. लेकिन सरकार और कंपनियों के बीच AGR में क्या क्या शामिल होगा इसकी परिभाषा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है.

पहले ये मामला TDSAT (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal) में पहुंचा. टीडीएसएटी ने इसकी परिभाषा अलग तरह से तय की. TDSAT के मुताबिक, किराया, संपत्ति की बिक्री पर मुनाफा, ट्रेजरी इनकम, डिविडेंड AGR में शामिल होगा.

वहीं, डूबे हुए कर्ज, करंसी में फ्लकचुएशन , कैपिटल रिसिप्ट डिस्ट्रीब्यूशन मार्जन AGR में शामिल नहीं करने का आदेश दिया है. अब क्या होगा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों को करीब 1.33 लाख करोड़ रुपये सरकार को चुकाने होंगे. इसको लेकर टेलीकॉम कंपनियों ने छह महीने का समय मांगा है.