मस्जिद में हत्याओं के बाद न्यूजीलैंड सरकार का बड़ा फैसला
न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने 15 मार्च को हुए हमलों के बाद न्यूजीलैंड के हथियार कानून को सख्त बनाने का निर्णय लिया था और उनकी सरकार ने इन तीन महीनों के दौरान इस पर काफी तेजी से काम किया। देश में खतरनाक हथियारों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सरकार ने बंदूकों को वापस खरीदने की योजना शुरू की गयी है। गुरुवार से लागू की गई सरकार की इस योजना के तहत अब हथियार रखना अवैध होगा। मालूम हो कि क्राइस्टचर्च हमलों में 51 नमाजियों की हत्या कर दी गई थी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार लाइसेंसी हथियार रखने वालों के पास अपने हथियार जमा कराने के लिये छह महीने का समय दिया गया है । नई योजना के तहत अब हथियार रखना अवैध है और इस अवधि के दौरान हथियार जमा कराने वालों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। ये मोहलत खत्म होने के बाद प्रतिबंधित हथियार रखने पर पांच साल कैद तक की सजा हो सकती है।