जान लें आधार कार्ड नंबर इस्तेमाल करने के नए नियम, वरना पड़ जायेंगे परेशानी में
सरकार आंकड़ो के हिसाब से देश के 90% से भी अधिक लोगों के पास आधार कार्ड है लेकिन इसकी तुलना में केवल 22 करोड लोगों के पास ही पैन कार्ड है अब सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार कार्ड के प्रयोग की नयी नियमावली जारी कर दी है जिसका आपको जानना अतिआवश्यक है . नए नियम के अनुसार सरकार ने 50000 रूपए से अधिक के लेन-देन पर पैन कार्ड के जगह आधार कार्ड नंबर इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है , परन्तु ऐसे में अगर गलत आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल किया जाता है तो सरकार उससे 10000 रूपए तक जुर्माना वसूल सकती है । इसके लिए सरकार के नियमानुसार अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो ऐसे करने वाले व्यक्ति से जुर्माना वसूलने से पहले उसकी दलील सुनने की अनुमति दी जाएगी ।
आधार कार्ड को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में बताया कि देश के अभी 1.2 अरब से भी अधिक भारतीयों के पास आधार कार्ड है ऐसे में आधार कार्ड से जुड़ी यह गलती अगर वह करते हैं तो इनके ऊपर 10000 रूपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है
वित्त मंत्री ने 5 जुलाई को बजट घोषणा 19-20 के प्रावधान किया था कि जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वह 50000 रूपए से अधिक के लेनदेन के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं । इस नियम को लागू करने के लिए धारा 272B में संशोधन किया जाएगा , एक्सपर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 272B पैन कार्ड के इस्तेमाल से संबंधित उल्लेख किया गया है और दंड का प्रावधान भी है ।
यहां तक कि उन्होंने यह भी बताया कि करदाता पैन कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड नंबर के जरिए भी अपना कर जमा कर सकते हैं । आधार कार्ड का इस्तेमाल बैंक खाता खोलने, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने, होटल और रेस्टोरेंट बिलों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है इसके ऊपर किसी के द्वारा कोई भी पाबंदी मान्य नहीं होगी ।