सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है?
कानून द्वारा संसद
भारत की संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे।यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गयी। वर्तमान में यह संख्या 31 है।
लोकसभा ने वर्ष 2019 में उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी थी जिसमें उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 करने का प्रावधान किया गया है। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार की भूमिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करने की है, बल्कि सहयोग करने की है। उन्होंने कहा कि 2016 में उच्च न्यायालय में 126 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, 2017 में 115 तथा 2018 में 108 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और इस साल अब तक 31 न्यायाधीशों की नियुक्ति कर चुके हैं।