सबरीमाला केस:- सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3:2 के बहुमत से सबरीमाला मामले पर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है. ये पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के खिलाफ दाखिल हुई थीं. जिसे बेंच ने सबरीमाला मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला किया है, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई, जस्टिस आरएफ नरीमन, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और इंदू मल्होत्रा शामिल हैं. इस फैसले पर असहमति जाहिर करने वालों जजों में जस्टिस नरीमन और जस्टिस चंद्रचूड़ शामिल हैं.

सीजेआई गोगोई ने कहा है कि धार्मिक स्थान पर महिलाओं पर प्रतिबंध सिर्फ सबरीमाला मंदिर तक ही सीमित नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब बड़ी बेंच सबरीमाला मामले के अलावा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश और महिलाओं के खतना संबंधी धार्मिक मामलों पर सुनवाई भी करेगी.

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 28 सितंबर, 2018 को 4-1 के बहुमत से सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी.अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान को गलत ठहराया था, जिसके तहत सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की आयु वाली महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी. इस रोक को लेकर कोर्ट में दलील दी गई थी कि सबरीमाला मंदिर में ब्रह्मचारी देव हैं और इसी वजह से तय आयुवर्ग की महिलाओं की एंट्री पर बैन है.