पैसों के लेन देन से जुड़ी सभी जानकारियां भारत में ही स्टोर हों, भारतीय रिज़र्व बैंक का आदेश
हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को यह आदेश दिया है कि पैसों के भुगतान से संबंधित सभी जानकारियाँ भारत के सर्वर में ही स्टोर की जाएं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत से बाहर पैसों के भुगतान में कोई भी रोकटोक नहीं है लेकिन ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल भारत में ही होनी चाहिए। यह पारदर्शिता लाने में सहायक होगा और यदि कोई विदेशी एजेंसी इन सभी डीटेल्स को प्राप्त करना चाहती है तो आरबीआई की सहमति से आप डिटेल्स को उन्हें मुहैया करा सकते हैं।
इन सभी डेटा में उपभोक्ता का मोबाइल नंबर, ओटीपी, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, नाम, पैन कार्ड डिटेल, आधार कार्ड डिटेल और पिन शामिल हैं।