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सरकार ने जारी किये खाद्य उत्पादों की पैकिंग हेतु नए नियम

1: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नए पैकेजिंग नियमों को अधिसूचित किया है।

2: इन नियमों के अनुसार, खाद्य उत्पादों की पैकिंग, उनके आवरण, भंडारण, ढुलाई या वितरण के लिए अखबार या पुर्नचक्रित प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित होगा।

3: ये नये नियम 1 जुलाई 2019 से लागू होंगे।

4: नया विनियमन खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग के लिये उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों हेतु मानकों को परिभाषित करता है।

5: इन नियमों के अनुसार, खाद्य उत्पादों की पैकिंग या भंडारण हेतु उपयोग की जाने वाली पैकेजिंग सामग्री अनुसूची में प्रदान किये गये भारतीय मानकों के अनुरूप ही होगी।

6: स्याही और रंजक के कार्सिनोजेनिक प्रभाव का संज्ञान लेते हुए, ये नियम खाद्य पदार्थों की पैकिंग या उनके आवरण के लिये समाचार पत्र तथा अन्य ऐसी सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं।

7: खाद्य पैकेजों पर मुद्रण हेतु उपयोग की जाने वाली स्याही के लिये भी भारतीय मानकों को शामिल किया गया है। नये नियमों को प्रस्तुत करने से पहले इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग मुंबई और नेशनल टेस्ट हाउस कोलकाता के साथ मिलकर इन नियमों का अध्ययन किया था।

8: इन अध्ययनों से यह बात खुलकर सामने आई थी कि संगठित क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली पैकेजिंग सामग्री काफी हद तक सुरक्षित है, जबकि असंगठित क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली पैकेजिंग सामग्री के उपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की गई।

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