राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारों में बढ़ोतरी कर सकती है सरकार, ये होंगे नए अधिकार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अधिकारों में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से सरकार दो कानूनों में संशोधन कर सकती है | इसमें केंद्रीय कैबिनेट एनआईए क़ानून और गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम क़ानून में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है | संशोधन के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी विदेश में निवास कर रहे भारतीयों और भारतीयों हितों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से जांच कर सकेगी |
सूत्रों के अनुसार कुछ कानून में संशोधन करके राष्ट्रीय जांच एजेंसी को साइबर अपराध की जांच और मानव तस्करी की जांचों में अतिरिक्त अधिकार भी दिए जाएँगे | वर्ष 2017 से ही गृह मंत्रालय इन दो कानूनों के संशोधन पर विचार कर रहा है ताकि अपराध से बेहतर तरीके से निपटा जा सके |
यदि सबकुछ ठीक रहा और इन दो कानूनों में संशोधन हो गया तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी स्वयं के द्वारा जुटाए गये तथ्यों के आधार पर अपराधी को आतंकी घोषित कर सकेगी | नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी का गठन मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद किया गया था, जिसमें 166 लोगों की मौत हो गयी थी |