1 अक्टूबर से बदल जाएंगे आपके ड्राइविंग लाइसेंस और RC, जानें क्या है नया
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले हैं या नयी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है | 1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस और RC के फॉर्मेट में बदलाव किया जाने वाला है | आइये जानते हैं क्या है नया |
1 अक्टूबर, 2019 से पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) एक जैसे होंगे. मतलब साफ है कि अब हर राज्य में अब डीएल और आरसी का कलर एक जैसा ही होगा और उनमें जानकारियां समान जगह पर ही होंगी. इसको लेकर केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है
– अब तक हर राज्य अपनी सुविधा के अनुसार ही डीएल और आरसी का फॉर्मेट तैयार करता है. जिसकी वजह से किसी राज्य में कुछ जानकारियां अगर डीएल के फ्रंट पर हैं तो कुछ राज्यों में वही जानकारियां पीछे की ओर होती हैं. लेकिन अब सभी राज्यों में जो भी डीएल या आरसी बनेंगे, उनमें जानकारी एक जैसे ही दी जाएगी.
– नए नियमों के मुताबिक, आरसी और डिएल में ड्राइवर का डेटा और उस पर लगी पैनॉल्टी की जानकारी के लिए QR कोड दिया जाएगा. सरकार का मकसद है कि नए नियमों की मदद से सभी गाड़ियों और ड्राइवर्स का सेंट्रल ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जा सके.
– ड्राइविंग लाइसेंस की बैक साइड पर इंमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाएगा. इससे ट्रैफिक पुलिस को भी मदद मिलेगी. अगर किसी ने कोई नियम तोड़ा है या फिर उसने पहले भी कोई अपराध किया है, इसे ट्रैफिक पुलिस QR कोड के जरिए चेक कर सकेगी. QR कोड रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को एक हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस भी दिया जाएगा.
– आरसी के फ्रंट साइड में गाड़ी के फ्यूल टाइप और इमिशन के साथ-साथ गाड़ी के मालिक की भी डिटेल्स दी जाएंगी. वहीं QR कोड, टाइप ऑफ मोटर व्हीकल, लाइसेंस होल्ड जैसी जानकारियां कार्ड की बैक साइड में प्रिंट होंगी. इसके अलावा आरसी और डीएल दोनों में ही चिप भी दी जाएगी और ये इन कार्ड्स के फ्रंट पर होगी. – सरकार आरसी और डीएल कार्ड की प्रिंटिंग क्वालिटी को भी बेहतर बनाएगी, ताकि ये जल्दी फेड न हो.