आर्म्स अमेंडमेंट बिल मंजूर, गृह मंत्री ने कहा- हर्ष फायरिंग करने पर होगी अब जेल
त्योहारों, शादी विवाह के मौकों पर फायरिंग करने वालों को अब जेल जाना पड़ेगा. साल 2016 में 169 लोगों की ऐसी हर्ष फायरिंग की घटनाओं में जान गयी थी. शाह ने कहा कि शस्त्र एवं गोला बारूद का विषय प्रारंभ से ही संघ सूची में है. इसके तहत राज्य अपनी सीमा में लाइसेंस जारी कर सकते हैं. मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कुछ सदस्यों की ओर से पेश संशोधनों को अस्वीकार करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गयी.
लोकसभा ने सोमवार को आयुध संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी जिसमें नये अपराधों को परिभाषित करने तथा अवैध हथियारों के निर्माण, विक्रय, आयात-निर्यात से जुड़े अपराधों में दंड में वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है.
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 1959 के अधिनियम में कई विसंगतियां थीं और इस विधेयक के माध्यम से उनको दूर किया जा रहा है. इसमें विसंगतियों को खत्म किया जा रहा है तथा खिलाड़ियों को रियायतें दी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए हथियारों में कोई कटौती नहीं की गयी है. पूर्व सैनिकों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है क्योंकि वे जिम्मेदार नागरिक हैं. उन्होंने कहा कि पहले के कानून में अवैध हथियार रखने और बनाने वालों दोनों के लिए समान सजा का प्रावधान था और छोटे और बड़े हथियारों को लेकर भेद नहीं किया गया था.