Unlawful Activities Prevention Act 2019 (UAPA), आतंकवाद रोकने के इतने अच्छे बिल का विपक्ष आखिर क्यों कर रहा विरोध

मौजूदा केंद्र सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और अब जम्मू कश्मीर में इसका असर भी दिखायी देने लगा है देश में आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम और आतंकियों को सहयोग करने वालों के लिए कड़ा रुख अपनाने के लिए एक कड़े कानून की जरूरत थी इसी को ध्यान में रखते हुए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून(Unlawful Activities Prevention Act 2019-UAPA) बिल लाया गया लोकसभा में पास होने के बाद यह बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है लेकिन इस बिल को लेकर विपक्ष गंभीर सवाल उठा रहा है.

UAPA 2019 बिल यानी Unlawful Activities Prevention Act 2019 (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून) बिल को लेकर संसद में काफी गर्मागर्म बहस हुई. विपक्ष ने इस बिल को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई हैं.
इस बिल को लेकर जो सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, वो इसके गलत इस्तेमाल की आशंका के हैं. इस बिल के कानून बनने के बाद किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकता है. आतंकी होने के नाम पर उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है. इस बिल ने NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को असीमित अधिकार दे दिए हैं.

आइये पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि UAPA बिल में क्या है :-

  • संशोधित बिल के बाद सरकार किसी भी तरह से आतंकी गतिविधियों में शामिल संगठन या व्यक्ति को आतंकी घोषित कर सकती है. सरकार सबूत नहीं होने की हालत में भी, सिर्फ शक के आधार पर ही किसी को आतंकी घोषित कर सकती है.
  • राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को इस बिल में असीमित अधिकार दिए गए हैं. बिल के कानून बनने के बाद इंस्पेक्टर रैंक या उससे बड़ी रैंक के किसी भी अधिकारी को किसी भी मामले की जांच की पूरी छूट मिल जाएगी. हालांकि जांच शुरू करने से पहले उन्हें डायरेक्टर जनरल से परमिशन लेनी होगी.
  • ये बिल एनआईए को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी राज्य में जाकर रेड कर सकता है. इसके लिए राज्य सरकार या उसकी पुलिस से अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं है.
  • बिल के कानून बनने के बाद एनआईए के डीएसपी, अस्टिटेंट कमिश्नर या इससे ऊंचे रैंक के अधिकारी मामले की जांच कर सकते हैं.
  • राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक (DG) को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो आतंकी गतिविधि में शामिल व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर ले या उसे कुर्क कर सके. इसके पहले जिस राज्य में संपत्ति है, उसके डीजीपी से अनुमति लेनी पड़ती थी.
  • कानून बनने के बाद किसी आतंकी संगठन या आतंकवादी की निजी या आर्थिक जानकारी पश्चिमी देशों के साथ शेयर की जा सकती है.बिल को लेकर विपक्ष ने गंभीर आपत्तियां जताई हैं.इस को ध्यान में रखते हुए कुछ मामलों में सरकार ने रिव्यू का प्रावधान रखा है.
  • बिल में मिले अधिकारों के गलत इस्तेमाल को लेकर गृहमंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को आंतकी घोषित किया जाता है तो वो गृहसचिव के सामने अपील कर सकता है. गृह सचिव को 45 दिन के भीतर अपील पर फैसला लेना होगा.
  • केंद्र सरकार इस एक्ट के मुताबिक एक रिव्यू कमिटी बना सकती है. जिसके सामने आतंकी घोषित संगठन या व्यक्ति अपील कर सकता है और वहां सुनवाई की गुजारिश कर सकता है.
  • अगर कोई व्यक्ति गृह सचिव के फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो वो कमिटी में अपील कर सकता है. कमिटी में हाईकोर्ट के सीटिंग या रिटायर्ड जज के साथ कम से कम केंद्र सरकार के दो गृहसचिव रैंक के रिटायर्ड अधिकारी होंगे.
  • केंद्र सरकार का कहना है कि इस कानून का इस्तेमाल सावधानी से होगा. यासिन भटकल और मसूद अजहर जैसे आतंकियों से निपटने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा.
  • सरकार का कहना है कि इस कानून के बाद आतंकवाद की ओर प्रेरित लोग नए ग्रुप बनाने से बचेंगे.
  • बिल के प्रावधान आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के नियम कायदों की तरह हैं.
  • यूएस, चीन, इजरायल और यूरोपिय यूनियन में पहले से ही इस तरह के कानून हैं.

इस बिल का मकसद आतंकवाद की घटनाओं में कमी लाना, आतंकी घटनाओं की स्पीडी जांच करना और आतंकियों को जल्दी सजा दिलवाना है. दरअसल ये देश की एकता और अखंडता पर चोट करने वाले के खिलाफ सरकार को असीमित अधिकार देती है. लेकिन इसी असीमित अधिकार की वजह से विपक्ष को लगता है कि सरकार और उसकी मशीनरी इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है.