अब एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर देना होगा 10 हज़ार का जुर्माना, ऐसे करें सरेंडर
परमानेंट अकाउंट नंबर आजकल एक अति आवश्यक चीज़ बन चुकी है | बैंक में अकाउंट खुलवाना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो या किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हों, पैन कार्ड की ज़रूरत सभी जगहों पर पड़ती है |
लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए एक से अधिक पैन कार्ड बनवाकर रखे हुए हैं | ऐसा करने वालों को अब सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों पर इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के सेक्शन 272बी के अंतर्गत 10 हज़ार रुपयों का जुर्माना देना पड़ सकता है |
ऐसे लोगों को अतिरिक्त पैन कार्ड सरेंडर करने का भी मौका दिया गया है | इसे सरेंडर करने के लिए आपको एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा | इसमें आप अपने पैन कार्ड की डिटेल एडिट करके जिस पैन कार्ड को कैंसिल करना है उसकी कॉपी फॉर्म के साथ लगा दें | क़ानून कार्यवाही से बचने के लिए इसे जल्द ही कैंसिल करवाएं |