आधार कार्ड को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया का बड़ा फैसला, आप पर भी पड़ेगा प्रभाव
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वह आधार जरिए अभी भी बैंक ग्राहक की पहचान का काम कर सकते हैं। ऐसे में शर्त यह होगी कि यह काम ग्राहक की सहमति से किया जाए। आरबीआई ने बैंकों के लिए अपने ग्राहकों की पहचान में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है। इसमें आधार के इस्तेमाल पर गाइडलाइन जारी की गई है।
आरबीआई ने कहा है कि बैंक अपने ग्राहकों की सहमति से उनकी पहचान के लिए केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रक्रिया के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आरबीआई ने लोगों की पहचान के लिए दस्तावेजों की लिस्ट अपडेट कर दी है। रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि बैंक और अन्य वित्तीय सेवा देने वाली कंपनियां खाते खोलने सहित अन्य कामों में केवाईसी के लिए इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
रिजर्व बैंक ने कहा कि आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों की सूची में आधार को प्रमाण के रूप में जोड़ा गया है। आरबीआई ने कहा है कि जो लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत कोई लाभ या सब्सिडी चाहते हैंए बैंकों को उनसे आधार लेना चाहिए और इससे ई.केवाईसी वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है।