विशेष सुरक्षा दल (SPG) अधिनियम संशोधन विधेयक को संसद ने दी मंजूरी
संसद ने विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) कानून में संशोधन करने संबंधी एक विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी तथा सरकार ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन राजनीतिक प्रतिशोध के चलते किसी परिवार को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है बल्कि इससे प्रधानमंत्री सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। राज्यसभा ने विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम संशोधन विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।
विशेष सुरक्षा दल (Special Protection Group- SPG) को 02 जून, 1988 में भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था। पहले देश में चार लोगों को ये सुरक्षा दी जाती थी। लेकिन अब सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को एसपीजी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें तैनात कमांडो के पास अत्याधुनिक हथियार और कोम्युनिकेशन गैजेट होते हैं। इसके जवानों को अमेरिका की सिकेट सर्विस की तर्ज पर ट्रेनिंग मिलती है। SPG पर प्रधानमंत्री की चौबीस घंटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इसमें कुल 6 लेयर की सिक्योरिटी होती है।
अब एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिजनों के सुरक्षा मुहैया कराती है। एसपीजी के जवानों का चयन BSF, CISF, ITBP, CRPF से किया जाता है। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के एजेंट के तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाती है। ये जवान एक फुली ऑटोमेटिक गन FNF-2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं।