25 वर्ष

लोक सभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए तथा अन्य ऐसी अर्हताएँ होनी चाहिए, जो संसद द्वारा निधारित की जाएं या इसके द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित की जाएं।