11 नवंबर से लागू होगा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का नया नियम, देने होंगे सिर्फ 5.74 रुपये
दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) का नया नियम लागू करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। इससे दूरसंचार कंपनियों को काफी राहत मिलेगी। एमएनपी का नया नियम अब 11 नवंबर से प्रभावी होगा, पहले इसे 30 सितंबर से लागू किया जाना था।
ट्राई के इस कदम से मोबाइल ग्राहकों को नंबर पोर्टेबिलिटी के नए नियम लागू होने का इंतजार करना होगा। नए नियम के तहत मोबाइल नंबर को पोर्ट करने की अवधि घटाकर दो दिन कर दी गई थी। पोर्ट सिस्टम को तेज और सरल बनाने के उद्देश्य से ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों को ग्राहक के आवेदन के 2 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से नंबर पोर्ट करने का निर्देश दिया था।
अभी इस प्रक्रिया में 7 दिन का समय लगता है। ट्राई ने पिछले साल दिसंबर में एमएनपी के संशोधित नियमों को जारी किया था और इसे 30 सितंबर से अनिवार्य रूप से लागू किया जाना था, जो अब 11 नवंबर से लागू होगा। इससे पहले दूरसंचार कंपनियों ने 17 सितंबर और 23 सितंबर को ट्राई से मिलकर अंतिम समय-सीमा बढ़ाने जाने की मांग की थी। उनका कहना था कि नई सुविधा की टेस्टिंग के लिए उन्हें और समय चाहिए, ताकि बाद में ग्राहकों को असुविधा न हो।
बता दें कि ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की नई कीमत 5.74 रुपये रखी है। वहीं एमएनपी की नई दरें 30 सितंबर से लागू होने वाली थीं। एमएनपी की कीमतों में बदलाव के बाद से दूरसंचार कंपनियों को बहुत लाभ होगा। आपको बता दें कि कंपनियां अपने ग्राहकों के नंबर पोर्ट करने के लिए 19 रुपये का भुगतान करती हैं। इसके अलावा जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल जैसी कंपनियां साल में 75 करोड़ रुपये की बचा सकती हैं।